डलहौजी के प्रतिबंधित हरित क्षेत्र में होटल निर्माण की अनुमति रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला


पूरी खबर:
डलहौजी के प्रतिबंधित और हरित क्षेत्र में होटल निर्माण की अनुमति को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने होटल निर्माण के लिए दी गई अनुमति को रद्द कर दिया है।
मामला डलहौजी के ऐसे क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे प्रतिबंधित और हरित क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। यहां होटल निर्माण की अनुमति दिए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित अनुमति को निरस्त कर दिया।
अदालत के इस फैसले के बाद प्रतिबंधित और हरित क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। डलहौजी जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील पर्यटन क्षेत्र में निर्माण से जुड़े नियमों और अनुमतियों को लेकर यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद संबंधित होटल निर्माण की अनुमति प्रभावी नहीं रहेगी। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और अदालत के आदेश के प्रभाव को लेकर आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।




