हिमाचल: पेंशनरों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश, जानें क्या बदलाव किया


शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से जुड़े आदेश में संशोधन किया है। वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को कार्यालय ज्ञापन जारी कर बकाया भुगतान की सीमा को लेकर नई व्यवस्था स्पष्ट की है।
पेंशन की सीमा 80 हजार से बढ़ाकर 1,12,096 रुपये:
संशोधित आदेश के अनुसार संबंधित श्रेणी में पेंशन की सीमा 80,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 1,12,096 रुपये कर दी गई है। वहीं पारिवारिक पेंशन की सीमा 46,000 रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 67,248 रुपये की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित प्रावधान संबंधित तालिका में अब प्रतिस्थापित माने जाएंगे।
बेसिक पेंशन के आधार पर होगी बकाया राशि की गणना:
सरकार के अनुसार यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से कम है, तो उसी के अनुरूप बकाया राशि की गणना की जाएगी। वहीं, यदि बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक है तो संबंधित प्रावधानों के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
पेंशन वितरण प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को बकाया राशि की सही गणना और भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ:
सरकार का यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके पात्र पारिवारिक पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामले में पेंशन और पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की गणना कर निर्धारित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
संबंधित विभागों को भेजी गई आदेश की प्रतियां:
वित्त विभाग के संशोधित आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों, कोषागार अधिकारियों, महालेखाकार और संबंधित पेंशन वितरण प्राधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं।




