HPSEBL: 26 अगस्त 2023 से पहले के खाली पद पुराने नियमों से भरेंगे, 14 अगस्त तक DPC कराने के निर्देश


शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) में लंबे समय से खाली चल रहे तकनीकी पदों को लेकर प्रबंधन ने अहम निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 26 अगस्त 2023 से पहले उत्पन्न हुई रिक्तियों को उस समय लागू पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरा जाएगा। वहीं, इसके बाद उत्पन्न हुई रिक्तियों पर संशोधित नियम लागू होंगे।बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी पत्र के अनुसार सहायक लाइनमैन, लाइनमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन और फिटर सहित तकनीकी संवर्गों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से खाली हैं। इन पदों पर समय पर विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें नहीं हो पाने के कारण पात्र कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही थी।वर्षवार होगी रिक्तियों की गणनाबोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि रिक्तियों की गणना वर्षवार की जाएगी। प्रत्येक वर्ष में उत्पन्न हुई रिक्तियों का अलग-अलग आकलन कर पदोन्नति पैनल तैयार किया जाएगा। इसके लिए कार्मिक मामलों की हैंडबुक में निर्धारित प्रावधानों का पालन करना होगा।
बोर्ड ने सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को 14 अगस्त 2026 से पहले DPC की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
पुराने और नए नियमों में स्पष्ट किया अंतरबोर्ड के निर्देश के मुताबिक 26 अगस्त 2023 से पहले की रिक्तियों पर उस समय लागू पुराने नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाएगा।
वहीं, 26 अगस्त 2023 या उसके बाद उत्पन्न हुई रिक्तियों के लिए संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार नया भर्ती एवं पदोन्नति रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसमें आईटीआई और गैर-आईटीआई कर्मचारियों के निर्धारित कोटे का भी पालन किया जाएगा।
पदोन्नति का प्रभाव कब से माना जाएगा?निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति का प्रभाव पदोन्नति पैनल की वैधता अथवा वास्तविक पदोन्नति की तारीख में से जो बाद की तारीख होगी, उससे माना जाएगा।
बोर्ड के इस निर्णय से लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे तकनीकी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में DPC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।




