हिमाचल में पंचायतों से जुड़े इन जरूरी दस्तावेजों पर अब लगेगा शुल्क, मुफ्त सेवा खत्म… जन्म से विवाह तक बदल गए नियम, जानें क्या होगा नया खर्च

हिमाचल प्रदेश: प्रदेश की पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और परिवार नकल जैसी जरूरी सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब इन सेवाओं के लिए लोगों को निर्धारित शुल्क देना होगा। यानी पंचायतों के माध्यम से पहले मुफ्त या कम खर्च में मिलने वाली इन सेवाओं पर अब नई फीस लागू होगी।
नए नियमों के तहत जन्म प्रमाण पत्र के लिए 80 रुपये, परिवार नकल के लिए 13.80 रुपये और विवाह पंजीकरण के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा प्रमाण पत्र तैयार करने और प्रिंटिंग आदि का खर्च पंचायत स्तर पर अलग से लिया जा सकता है।
बताया गया है कि इन सेवाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क क्यूआर कोड या ऑनलाइन माध्यम से सरकारी खाते में जमा किया जाएगा। इससे पंचायतों में प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया में शुल्क व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया है।
इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र, परिवार से संबंधित नकल या विवाह पंजीकरण जैसे दस्तावेज पंचायत से बनवाने होते हैं। ऐसे में अब आवेदन करने से पहले संबंधित सेवा के लिए निर्धारित शुल्क की जानकारी रखना जरूरी होगा।
नई व्यवस्था के बाद पंचायतों में इन जरूरी दस्तावेजों के लिए लोगों को पहले की तुलना में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। खासतौर पर विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क अन्य सेवाओं की तुलना में अधिक है।




