Himachal: बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का दैनिक भत्ता तीन गुना बढ़ा, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न बोर्डों और निगमों में नियुक्त गैर सरकारी अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के दैनिक भत्ते में तीन गुना बढ़ोतरी की है। अब हिमाचल से बाहर आधिकारिक दौरे के दौरान इन्हें 400 रुपये की जगह 1200 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
वित्त विभाग के अनुसार दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी का मामला लंबे समय से विचाराधीन था। सरकार ने बढ़ती यात्रा लागत और प्रशासनिक दायित्वों को देखते हुए भत्ते में संशोधन का फैसला लिया है। बढ़ा हुआ दैनिक भत्ता केवल राज्य से बाहर आधिकारिक यात्रा के दौरान लागू होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के अन्य नियम और शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। संशोधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
जुलाई 2025 में बढ़ा था मानदेय
राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के मानदेय में 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब इन्हें 80 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इससे पहले मासिक मानदेय 30 हजार रुपये था।
इसके अलावा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को 25 हजार रुपये एचआरए, 3500 रुपये सत्कार भत्ता, 2500 रुपये वाहन भत्ता और 900 रुपये टेलीफोन भत्ता भी दिया जाता है। लैंडलाइन फोन के खर्च की प्रतिपूर्ति वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वास्तविक खर्च के आधार पर की जाती है।
सरकार ने अपने साढ़े तीन वर्ष के कार्यकाल में करीब 30 बोर्डों और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां की हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और संबंधित लेखा अधिकारियों को भेज दी गई हैं।



