हिमाचल हाईकोर्ट ने रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक, याचिका लंबित रहने तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार


शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती से जुड़े मामले में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष आश्वासन दिया कि संबंधित याचिका के लंबित रहने तक रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
मामले की सुनवाई के दौरान रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अदालत के समक्ष आपत्तियां उठाई गईं। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान आउटसोर्स के माध्यम से रोगी मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया जारी नहीं रखी जाएगी।
सरकार के इस आश्वासन के बाद फिलहाल रोगी मित्रों की प्रस्तावित आउटसोर्स भर्ती पर विराम लग गया है। इसका सीधा असर इन पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ेगा।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे थे सवाल
रोगी मित्रों की भर्ती आउटसोर्स माध्यम से किए जाने को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार का पक्ष सुना।
राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि जब तक संबंधित याचिका लंबित है, तब तक भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अब अगली सुनवाई तक रोगी मित्रों की आउटसोर्स भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी।
इस न्यायिक हस्तक्षेप के बाद रोगी मित्रों की नियुक्ति को लेकर आगे की स्थिति हाईकोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगी।



