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कुल्लू में शराब दुकानों पर बड़ी कार्रवाई! छह दुकानें सील, हर संचालक पर 25 हजार का जुर्माना… जानें क्या था मामला


हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शराब की बोतलों पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम वसूलना छह शराब दुकान संचालकों को भारी पड़ गया। आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने शिकायतों की जांच के बाद छह शराब की दुकानों को सील कर दिया है।
विभाग ने शमशी, बाशिंग, सरवरी बाजार, जगतसुख, मनालसू और हरिपुर स्थित शराब की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। सभी छह दुकान संचालकों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यानी छह दुकानों पर कुल 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।


शिकायतों के बाद हुई जांच
पिछले कुछ दिनों से विभाग को इन दुकानों पर शराब की बोतलों के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने अलग-अलग क्षेत्रों में दुकानों की जांच की।


जांच के दौरान शिकायतें सही पाए जाने के बाद संबंधित संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और दुकानों को सील कर दिया गया।
विभाग के अनुसार जुर्माना जमा करने के बाद ही संबंधित संचालक अपनी दुकानें दोबारा खोल सकेंगे। कार्रवाई के बाद शराब कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।


निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर सख्ती
उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग गगनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि विभाग को शराब के अधिक दाम वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।


विभागीय अधिकारियों के अनुसार शराब की दुकानों में निर्धारित मूल्य और लाइसेंस से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी बढ़ाई जा रही है। रूटीन चेकिंग के दौरान भी दुकानों की जांच होगी और लाइसेंसधारियों के परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा।


स्टॉक की कमी भी जल्द होगी दूर
कुल्लू जिले के कुछ शराब ठेकों में स्टॉक की कमी की समस्या भी सामने आई है। उपायुक्त आबकारी एवं कराधान विभाग ने बताया कि कई ठेकों में स्टॉक की कमी चल रही है और विभाग संबंधित कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर इसका समाधान करने में जुटा है।
विभाग ने साफ किया है कि स्टॉक की कमी या किसी अन्य कारण का हवाला देकर उपभोक्ताओं से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलना स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित लाइसेंसधारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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